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'सिर्फ क्रिमिनल केस पेंडिंग होने के चलते नौकरी से नहीं हटा सकते सरकारी कर्मचारी', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सिपाही को हटाने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इस वजह से नहीं हटाया जा सकता कि उसके खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है।

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