याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के संभावित हितों के टकराव का हवाला देते हुए आदेश वापस लेने की मांग की है। CJI ने आवेदन पर कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और निर्णय लेंगे।
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CJI सूर्यकांत बोले- जल्द फैसला करेंगे, CEC कानून को संविधान पीठ भेजने का आदेश वापस लेने की मांग पर होगी सुनवाई
October 07, 2026